प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): किसानों के लिए संपूर्ण गाइड  

By Yojana Info

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) भारत सरकार द्वारा किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों का बीमा कराने पर कम प्रीमियम दरों पर व्यापक सुरक्षा मिलती है। PMFBY का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना और कृषि क्षेत्र को जोखिम मुक्त बनाना है।  

यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और तब से लाखों किसानों को लाभ पहुंचा चुकी है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सब्सिडाइज करती हैं, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होता है। PMFBY में फसल कटाई के बाद के नुकसान, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया जाता है।  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य उद्देश्य।

किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

PMFBY का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीमा राशि मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक हानि की भरपाई हो सके।  

कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करना।

इस योजना के माध्यम से किसानों को सुरक्षा का आश्वासन मिलता है, जिससे वे नई तकनीकों और बेहतर बीजों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है।  

PMFBY के लाभ और विशेषताएं।

कम प्रीमियम दरें।

इस योजना में किसानों को बेहद कम प्रीमियम दरों पर बीमा सुरक्षा मिलती है। रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5% की दर से प्रीमियम तय की गई है। शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है।  

व्यापक जोखिम कवर।

PMFBY में फसलों को निम्नलिखित जोखिमों से कवर किया जाता है:  

– प्राकृतिक आपदाएं (बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, आंधी)  

– कीट और बीमारियों का प्रकोप  

– फसल कटाई के बाद की अवधि में नुकसान  

– आग लगने जैसी अप्रत्याशित घटनाएं  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पात्रता। 

कौन लाभ उठा सकता है?

– सभी किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि है  

– लोन लेकर खेती करने वाले किसान (ऋणी किसान)  

– बिना लोन वाले किसान (गैर-ऋणी किसान)  

– बटाईदार और मौखिक अनुबंध पर खेती करने वाले किसान  

कौन सी फसलें शामिल हैं?

PMFBY के तहत खाद्य फसलें (चावल, गेहूं, मक्का आदि), तिलहन (सरसों, मूंगफली आदि) और वाणिज्यिक/बागवानी फसलें (कपास, गन्ना, केला आदि) शामिल हैं। राज्य सरकारें भी अपने यहां की प्रमुख फसलों को इस योजना में शामिल कर सकती हैं।  

PMFBY के लिए आवेदन प्रक्रिया।  

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

1. आधिकारिक वेबसाइट [https://pmfby.gov.in](https://pmfby.gov.in) पर जाएं  

2. “Farmer Corner” सेक्शन में “Apply Now” पर क्लिक करें  

3. अपना आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण और जमीन के दस्तावेज अपलोड करें  

4. फसल और क्षेत्र का विवरण भरें  

5. प्रीमियम का भुगतान कर आवेदन पूरा करें  

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया।

किसान नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, बैंक शाखा या आमने-सामने की सुविधा (CSC) केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा करना होता है।  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दावा प्रक्रिया।

फसल नुकसान होने पर किसान को तुरंत ग्राम पंचायत या कृषि अधिकारी को सूचित करना चाहिए। फिर निम्न चरणों का पालन करें:  

1. फसल नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण दल भेजा जाता है  

2. क्षति रिपोर्ट तैयार की जाती है  

3. पात्रता पुष्टि होने पर बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है  

दावा भुगतान समयसीमा।

PMFBY के नियमों के अनुसार, फसल नुकसान के आकलन के 45 दिनों के भीतर दावा राशि का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।  

PMFBY से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज।

– आधार कार्ड  

– भूमि के कागजात (खसरा/खतौनी)  

– बैंक खाता विवरण  

– मोबाइल नंबर  

– पासपोर्ट साइज फोटो  

– बीमा पॉलिसी दस्तावेज  

दावा प्रक्रिया के लिए दस्तावेज।

– फसल नुकसान की तस्वीरें  

– कृषि विभाग की क्षति रिपोर्ट  

– बैंक खाता विवरण  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)।

1. क्या PMFBY में पिछले वर्षों में फसल नुकसान का दावा कर सकते हैं?

नहीं, PMFBY केवल वर्तमान सीजन की फसल के नुकसान को कवर करता है। पिछले सीजन के नुकसान का दावा नहीं किया जा सकता।  

2. क्या एक से अधिक फसलों का बीमा करा सकते हैं?

हां, किसान एक से अधिक फसलों का बीमा PMFBY के तहत करा सकते हैं, बशर्ते वे सभी योजना में शामिल हों। प्रत्येक फसल के लिए अलग से प्रीमियम देना होगा।  

3. फसल बीमा योजना में कितने समय में दावा राशि मिल जाती है?

सामान्यतया, फसल नुकसान के आकलन के बाद 45 दिनों के भीतर दावा राशि किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। हालांकि, कुछ मामलों में यह अवधि बढ़ भी सकती है।  

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) भारतीय किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। यह योजना न केवल किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचाती है, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। कम प्रीमियम दरों पर व्यापक बीमा कवर मिलने से छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ हुआ है। सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।  

यदि आप एक किसान हैं तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और अपनी मेहनत को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट [https://pmfby.gov.in](https://pmfby.gov.in) पर विजिट करें या नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।# प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): किसानों के लिए संपूर्ण गाइड  

 आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीमा राशि मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक हानि की भरपाई हो सके।  

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